जबलपुर में चायनीज मांझा पर पुलिस का शिकंजा, दो दुकानदार गिरफ्तार, भारी मात्रा में जब्ती



जबलपुर। कलेक्टर के स्पष्ट प्रतिबंध आदेशों की अवहेलना कर चायनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। लार्डगंज थाना पुलिस ने दो दुकानदारों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधित चायनीज मांझा की भारी खेप जब्त की है।

थाना प्रभारी नवल सिंह आर्य ने बताया कि बीती रात गश्त के दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि गली नंबर-4, उजारपुरवा स्थित राजा पतंग वाले की दुकान में अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।

दुकान संचालक ने अपना नाम सुनील साहू (39), पिता कमल साहू, निवासी उजारपुरवा बताया। तलाशी में उसकी दुकान से बिक्री के लिए रखा गया प्रतिबंधित चायनीज मांझा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। पुलिस ने 19 पैकेट चायनीज मांझा (प्रत्येक में लाल रंग की लच्छी), 3 खुली चरखियां (लाल, हरे और काले रंग का मांझा लिपटा हुआ) तथा 251 लाल-काले रंग की लच्छियां (राजा पतंग वाले के रैपर में) जब्त कीं।

पूछताछ में सुनील साहू ने खुलासा किया कि उसने यह मांझा कोतवाली क्षेत्र स्थित अलीम पतंग दुकान के संचालक मोहम्मद हिदायत से 7 हजार रुपये में खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में दबिश देकर मोहम्मद हिदायत (50), निवासी मोतीनाला, बड़ी मदार टेकरी, हनुमानताल को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने भी प्रतिबंधित चायनीज मांझा की बिक्री स्वीकार की।

पुलिस ने दोनों आरोपियों सुनील साहू और मोहम्मद हिदायत के खिलाफ धारा 106(1), 223ए और 49 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक मनोज गोस्वामी, प्रधान आरक्षक विकास ठाकुर तथा आरक्षक पंकज, हेमराज, नरेन्द्र और रोहित की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद चायनीज मांझा बेचने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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